NEET JEE exams: सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पेटिशन को किया खारिज

परीक्षा स्थगित करने की याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने 17 अगस्त के अपने आदेश में कहा था कि "जीवन को रोका नहीं जा सकता" और "छात्रों के करियर को खतरे में नहीं डाला जा सकता".

JEE NEET exams

NEET JEE exams: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कोरोना वायरस महामारी के बीच NEET (UG) और JEE (Mains) प्रवेश परीक्षाओं की अनुमति देने के 17 अगस्त के आदेश के खिलाफ छह विपक्षी शासित राज्यों द्वारा एक समीक्षा याचिका (Review Petition) को खारिज कर दिया है.

जस्टिस अशोक भूषण, बी आर गवई और कृष्णा मुरारी की एक बेंच, जिसने दलीलों पर विचार करते हुए, अदालत में रिव्यू पिटीशन को सूचीबद्ध करने की मांग वाले आवेदनों को भी खारिज कर दिया.

महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के छह मंत्रियों ने अदालत का दरवाज़ा खट-खटाते
हुए कहा, यदि आदेश की समीक्षा नहीं की गई, तो छात्रों को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ेगा.

NEET JEE exams स्थगित करने की याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने 17 अगस्त के अपने आदेश में कहा था कि “जीवन को रोका नहीं जा सकता” और “छात्रों के करियर को खतरे में नहीं डाला जा सकता”.

JEE (Mains) शुरू में अप्रैल 7-11 के बीच आयोजित किया जाना था मगर महामारी के कारण, इसे पहले जुलाई 18-23  तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, और बाद में 1-6 सितंबर के लिए पुनर्निर्धारित किया गया.

JEE (Advance) सितंबर 27 को होना है. अंडरग्रेजुएट मेडिकल प्रोग्राम में प्रवेश के लिए NEET 3 मई को होना था, इसे पहले 26 जुलाई और अब सितंबर 13 तक स्थगित कर दिया गया.

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