Kangana FIR: कर्नाटक में एफआईर दर्ज होने के बाद मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने अभिनेत्री कंगना रणौत के खिलाफ ट्वीट और इंटरव्यू के जरिए सांप्रदायिक नफरत फैलाने के आरोप में एफआईआर (Kangana FIR) दर्ज करने का आदेश दिया था.
जिसके बाद कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में 124 ए यानी देशद्रोह (Sedition) सहित कई धाराओं के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज की गई.
मुन्ना वराली और साहिल अशरफ सैयद नाम के याचिकाकर्ताओं ने अदालत में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कंगना के ट्वीट (Tweet) को भड़काऊ बताते हुए उनपर एफआईआर (FIR) दर्ज करने की मांग की गई थी.
आईपीसी की धारा 295(a) 153 (a) और 124(a) के तहत ये FIR लिखी गई है और FIR MECR नंबर 3/20 है. याचिका में आरोप लगाया गया कि कंगना ने बॉलीवुड के हिंदू और मुस्लिम कलाकारों के बीच खाई पैदा की है. वह लगातार आपत्तिजनक ट्वीट कर रही हैं जिससे न केवल धार्मिक भावनाएं आहत हुई बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में कई लोग इससे आहत हैं.
सैय्यद के वकील रवीश जमींदार ने कहा, पहले हमने बांद्रा पुलिस थाने का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्होंने हमारी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की. हमने बांद्रा अदालत में शिकायत दर्ज की और आज हमारे पास आदेश है. अदालत ने बांद्रा पुलिस को कंगना के खिलाफ IPC की धारा 295 (ए) 153 (ए) 124 (ए) के तहत एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए. सबूत के तौर पर हमने कंगना के सभी ट्वीट और मीडिया स्टेटमेंट दिए हैं.
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